पॉलीथिन बैन की संशोधित अधिसूचना जारी, अब जितनी ज्यादा पॉलीथिन उतना बड़ा जुर्माना
मिर्जापुर: उत्तर प्रदेश के जनपदो मे इस बार जितनी अधिक मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथिन, प्लास्टिक व थर्मोकोल पकड़ी जाएगी उतना बड़ा जुर्माना देना होगा। 100 ग्राम पॉलीथिन मिलने पर एक हजार रुपये व पांच किलो से अधिक मिलने पर 25 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। इस बार सरकार ने एक दर्जन विभागों के अफसरों को कार्रवाई का अधिकार दिया है। नगर विकास विभाग ने इसके लिए संशोधित अधिसूचना जारी कर दी है।
अध्यादेश जारी होने के साथ ही नगर विकास विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी। प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार सिंह की ओर से जारी अधिसूचना में प्लास्टिक, पॉलीथिन व थर्मोकोल को चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के अनुसार नगर विकास विभाग ने 15 जुलाई से 50 माइक्रोन तक मोटाई वाले प्लास्टिक कैरीबैग प्रतिबंधित कर दिए हैं। इसमें उन कैरीबैग को भी शामिल किया गया है जो भले ही 50 माइक्रोन से ऊपर के हैं लेकिन उनमें विनिर्माता का नाम और पंजीकरण संख्या न छपी हो। यानी अब 50 माइक्रोन से ऊपर की पॉलीथिन पर विनिर्माता कंपनी को अपना नाम व पंजीकरण संख्या दर्ज करनी होगी।
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