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बेतिया:- उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन केन्द्र पर 200 गज के व्यासार्द्ध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू

बेतिया:- उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन केन्द्र पर 200 गज के व्यासार्द्ध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू
बेतिया:- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक कम्पार्टमेंटल परीक्षा 2018 में सम्मिलित परीक्षार्थियों की सैद्धाांतिक परीक्षा की व्यवहृत एवं बारकोडेड उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य 9 अगस्त 2018 से प्रारंभ होकर 13 अगस्त 2018 तक मूल्यांकन केन्द्र संख्या-211, विपिन उच्च विद्यालय, बेतिया में संपन्न होगा।
मूल्यांकन केन्द्र पर विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया सदर, श्री विद्यानाथ पासवान द्वारा दिनांक-9.08.2018 से 13.08.2018 तक पूर्वाह्न 8.00 बजे से 6.00 बजे अपराह्न तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत 200 गज के व्यासार्द्ध में निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। इस आदेश के तहत मूल्यांकन केन्द्र पर परीक्षक के अलावा अन्य अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं करेंगे। एक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित होने, घातक हथियार व आग्नेयास्त्र लेकर चलने पर रोक लगा दिया गया है। किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ के इस्तेमाल एवं उत्तेजनात्मक नारा लगाने आदि पर भी रोक रहेगा।

रिपोर्ट विजय कुमार शर्मा ibn24x7news बिहार

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