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रिपोर्ट
सुभाष चन्द्र यादव
देवरिया (सू0वि0) 25 जुलाई। जिला कृषि अधिकारी ने बताया है कि उर्वरको की बिक्री पी0ओ0एस0 मशीन से ही की जानी है। इसलिये सभी फुटकर उर्वरक बिक्रेता पी0ओ0एस0 मशीन से ही उर्वरक की बिक्री अनिवार्य रुप से करेगें। अगर कोई फुटकर उर्वरक बिक्रेता बिना पी0ओ0एस0 मशन के उर्वरक बिक्री करते हुए पाया जायेगा तो उसके विरुद्व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत कार्यवाही की जायेगी। उन्होने उर्वरक विक्रेताओं को हर हाल में इसका पालन किये जाने हेतु आगाह करते हुए कार्यवाही से बचने को कहा है।