Ibn24x7news विजय कुमार शर्मा प,च,बिहार
किसानों की बदहाली को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने जिले के किसानों को उनके बकाया राशि का भुगतान शुद्ध सहित करने का आदेश पारित किया है इस आदेश के अंतर्गत पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह एवं न्यायधीश डॉ रवि रंजन की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता मनोवर आलम की लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीशों ने चीनी मिल मालिकों की एवं राज्य सरकार के मामले की सुनवाई करते हुए किसके अगली तारीख तक हो ब के भुगतान का शुद्ध सहित राशि देने का आदेश निर्गत किया है।
मिल मालिकों के एक ग्रुप के माध्यम से उच्च न्यायालय को जानकारी दी गई है कि एक उत्पादन करने वाले सभी किसानों को बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है, मगर न्यायालय ने इन लोगों से जानना चाहा कि किस वित्तीय वर्ष की राशि दी गई है जबकि इनका बकाया राशि का भुगतान वर्ष 2014 15 का है। इस पर पुनः सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने सभी बिंदुओं पर जांच करते हुए और सुनवाई पूरा करते हुए मिल मालिकों को पुनः आदेश दिया है कि चाहे जो भी हो किसानों का एक पैसा अगर बाकी है तो उन्हें उनकी राशि का शुद्ध सहित भुगतान किया जाए माननीय उच्च न्यायालय ने मिल मालिकों से पूछा है कि केंद्र सरकार के द्वारा किस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार को राशि उपलब्ध कराई गई है तो उस वित्तीय वर्ष का भुगतान कैसे हो गया, इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद न्यायाधीशों ने अपनी राय व्यक्त की कि किसी भी परिस्थिति में जिला के किसानों को वित्तीय वर्ष 2014 15 का बकाया राशि का भुगतान सुद सहित किया जाए। माननीय उच्च न्यायालय में लोकहित दायर करने वाले अधिवक्ता मनोवर आलम पश्चिम चंपारण जिला के नरकटियागंज के वासी हैं जिन्होंने मिल मालिकों के विरुद्ध किसानों के हित में उनके भुगतान के लिए लोकहित याचिका दायर की थी जिसकी सुनवाई होने के बाद जिला के भुगतान संबंधी आदेश हो जाने से किसानों के चेहरे खिल गए हैं तथा किसानों में खुशी का माहौल है। पश्चिम चंपारण जिला के नरकटियागंज अनुमंडल के रहने वाले अधिवक्ता मनोवर आलम की किसानों के हित में किए गए आंदोलन का सफल परिणाम आया है जिससे किसानों में इस अधिवक्ता के प्रति सद्भावना व्यक्त की जा रही है।
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