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बेतिया प,च, :- हत्या के पांच वर्ष पुराने एक मामले में अदालत ने एक महिला समेत दो को उम्रकैद की सजा सुनायी

विजय कुमार शर्मा प,च,बिहार
साथ ही प्रत्येक को 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
सजायाफ्ता महिला नौतन थानाक्षेत्र के धुमनगर निवासी शांति देवी व परवतिया टोला का धीरेन्द्र शर्मा है। जिला जज अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव ने अभियुक्तों को भा.द.वि की धारा 302/34 में अभियुक्तों को सजा सुनायी।
लोक अभियोजक अरविंद सिंह ने बताया है कि 29 मई 2013 की रात्रि धुमनगर कचहरी टोला निवासी देवराज प्रसाद खाना खाने के बाद बंगला पर सोने चले गए थे। जो सुबह घर वापस लौट कर नहीं आए।
खोजबीन करने पर दूसरे दिन देवराज प्रसाद की लाश एक ग्रामीण के खेत में मिली। जिसकी हत्या शांति देवी एवं धिरेन्द्र शर्मा ने कर लाश को खेत में फेक दिया था। मामले को लेकर मृतक के भाई महेन्द्र प्रसाद ने दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराया था। जिसमें घटना का कारण शांति देवी एवं धिरेन्द्र शर्मा द्वारा पूर्व में परिवार के लोगों को जान से मार देने की धमकी दिये जाने की बात बतायी है।

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