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बेतिया: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ने मैट्रिक एवं इंटर का रजिस्ट्रेशन करने की दी स्वीकृति

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ने मैट्रिक एवं इंटर का रजिस्ट्रेशन करने की दी स्वीकृति
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ने सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को यह आश्वासन दिया है कि कल दिनांक 5 जुलाई 2018 से मैट्रिक एवं इंटर का रजिस्ट्रेशन का कार्य शुरू हो जाएगा। इसमें माध्यमिक एवं इंटर के परीक्षा 2019 में शामिल होने के लिए नियमित स्वतंत्र छात्रों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि रजिस्ट्रेशन एवं शुल्क का काम 5 जुलाई से 20 जुलाई तक के बीच स्वीकार किया जाएगा।
रजिस्ट्रेशन मिट्टी का निराकरण करने के लिए 21 से 28 जुलाई तक डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड समिति के वेबसाइट पर लोड कर दिया जाएगा जिसे संस्था के प्रधान Teen Patti में इसका प्रिंट निकाल कर 2 प्रिंट को अपने मुंह एवं दस्तखत के साथ कार्यालय में जमा करेंगे तथा एक प्रति छात्र को दे देंगे। बोर्ड के अध्यक्ष ने आगे बताया कि 29 जुलाई से 1 अगस्त तक इंटरमीडिएट का तथा मैट्रिक का 28 जुलाई से 31 जुलाई तक उपलब्ध करा देंगे। इन कागजातों में किसी प्रकार की त्रुटि रहने पर 1 से 4 अगस्त तक इसका सुधार हेतु कार्यालय में भेज देंगे तथा इंटरमीडिएट परीक्षार्थियों के लिए 2 अगस्त से 4 अगस्त तक अपने प्राचार्य के पास जमा करने का आदेश हुआ है इसके बाद संस्था के प्राचार्य इन कागजातों पर अपना हस्ताक्षर एवं मोहर लगाकर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे।
इसी प्रकार बोर्ड से प्राप्त सुचना के अनुसार इंटर की कंपार्टमेंटल परीक्षा की तिथि में संशोधन किया गया है तथा परीक्षा की तिथि बढ़ा दी गई है। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि पहले यह कंपार्टमेंटल परीक्षा 9 जुलाई से 16 जुलाई तक होने वाली थी अभी से बढ़ाकर 13 जुलाई से 20 जुलाई कर दिया गया है। परीक्षा का समय प्रथम पाली 9:45 से दोपहर 1:00 बजे तक तथा द्वितीय पाली 1:45 से 5:00 बजे शाम तक होगी उन्होंने आगे बताया कि विज्ञान वाणिज्य कला एवं वोकेशनल परीक्षाओं का संशोधित परीक्षा कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है।
परीक्षार्थियों को आदेश दिया गया है कि समयपूर्व अपने केंद्रों पर पहुंचकर केंद्र के नियमानुसार परीक्षा देने की कोशिश करेंगे साथी सभी परीक्षा केंद्रों के परीक्षा संचालकों को एवं सुपरिटेंडेंट को यह निर्देश दिया गया है कि बोर्ड के नियम के अनुसार परीक्षा का संचालन कराएंगे अन्यथा दोषी पाए जाने पर विभागीय कार्यवाही के जिम्मेवार होंगे।

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