बेतिया:सीमेंट की कालाबजारी और एम.आर.पी से अधिक मूल्य पर बेचना पूर्णतः गैरकानूनी एवं दण्डनीय:डीएम
बेतिया(5 जून 2018) जिलाधिकारी डॉ० नीलेश रामचन्द्र देवरे द्वारा सीमेंट का कालाबजारी करने वाले व्यवसायियों को सख्त चेतावनी दिया गया है कि कालाबजारीयों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगीं। उन्होंने कहा कि सीमेंट की कालाबजारी और एम.आर.पी से अधिक मूल्य पर बेचना पूर्णतः गैरकानूनी है। एवं पैकेज कमोडिटी एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध है। उन्होंने बताया कि उन्हें विभिन्न स्रोतों से इस बात की जानकारी मिल रही है कि पश्चिम चंपारण जिले में सीमेंट दुकानदारों के द्वारा सीमेंट की कालाबजारी की जा रही है। जिलाधिकारी द्वारा इस सम्बंध में वाणिज्यकर उपयुक्त एवं निरीक्षक मापमौल विभाग बेतिया को आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी सीमेंट डीलरों के साथ बैठक कर उन्हें सीमेंट की कालाबजारी नही करने एम.आर.पी से अधिक मूल्य पर बिक्री नही करने,दुकान के बाहर स्टॉक तथा एम.आर.पी मूल्य प्रदर्शित करने की सख्त हिदायत दें। इसके बावजूद विक्रेताओं के द्वारा कालाबजारी एम.आर.पी से ज्यादा मूल्य पर उपभोक्ताओं से वसूल करने की शिकायत प्राप्त होती है तो ऐसे सीमेंट दुकानदारों के विरुद्ध कठोर कारवाई की जाये।
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