मोतिहारी: माननीय उच्च न्यायालय पटना ने संजय सिंह के अग्रिम जमानत की याचिका किया मंजूर
मोतिहारी/पटना( 18 जुलाई 2018)- पहाडपुर थाना कांड संख्या 47/2018 में सीआईडी बिहार के एसपी (कमजोर वर्ग) के पत्रांक 526 दिनांक 5 जून 2018 को धारा 41(1) के तहत लाभ देने का आदेश लंबित रखकर अभी तक अनुसंधानकर्ता को नोटिस जारी करने का आदेश नही होने के बावजूद माननीय उच्च न्यायालय पटना के फैसले से आरोपी को मिला न्याय।
माननीय उच्च न्यायालय पटना में न्यायाधीश श्री वीरेन्द्र कुमार के न्यायालय में बहुचर्चित पूर्वी चंपारण के पहाडपुर थाना कांड संख्या 47/2018 ,केस संख्या CR. APP (SJ)-2028/2018 में दैनिक प्रातः कमल मोतिहारी कार्यालय प्रभारी संजय कुमार सिंह का अग्रिम जमानत की याचिका पर संजय कुमार सिंह के वकील अजय कुमार एवं बिहार सरकार के वकील विनय कृष्ण के अलावे सूचक सीडीपीओ पहाडपुर कार्यालय में कार्यरत महिला पर्यवेक्षिका सुचिता कुमारी के ऐच्छिक अधिवक्ता उमेश चंद्र वर्मा ,वंदना चौबे ,अभिषेक कुमार एवं रश्मि झा की दलील सुनकर अग्रिम जमानत की मंजूरी मिल गया है।
उल्लेखनीय है कि पहाडपुर थाना कांड संख्या 47/2018 में सीआईडी बिहार के एसपी (कमजोर वर्ग) के पत्रांक 526 दिनांक 5 जून 2018 को धारा 41(1) के तहत लाभ देने का आदेश लंबित रखकर अभी तक अनुसंधानकर्ता को नोटिस जारी करने का आदेश वरीय अधिकारी का नही मिलने के कारण संजय सिंह को थाने से बंधपत्र भरवाकर बेल देना अनुसंधानकर्ता ने मुनासिब नही समझा।माननीय उच्च न्यायालय के फैसले से आरोपी को राहत मिला है जबकि स्थानीय पुलिस अधिकारी को करीब 40 दिन पूर्व आरोपी को धारा 41(1)का लाभ देने का आदेश पुलिस मुख्यालय पटना से हो चुका है जो फाइलों में धूल चाट रहा है।समाचार लिखे जाने तक आरोपी को न्यायपालिका पर भरोसा था जो अग्रिम जमानत की याचिका मंजूर कर न्याय दिया है।
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