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सिवान/बिहार – FIR प्रकिया आनलाईन किया गया

IBN24×7NEWS राजीव रंजन कुमार सिवान बिहार।
FIR प्रकिया आनलाईन किया गया।
सिवान के सभी थानों की एफआईआर की कॉपी ऑनलाइन होने के बाद लोगों को काफी राहत मिली है।
इसकी जानकारी छपने के बाद जिले में लोग मोबाइल फोन पर ही एफआईआर की कॉपी देखने लगे हैं।
स्टेट क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के वेबसाइट पर एफआईआर देखने का तरीका इतना सरल है कि कोई भी आसानी से इसे देख और समझ सकता है।
शहर के व्यवसायी गुलाम सरवर ने बताया कि बड़हरिया थाने में दर्ज एक एफआईआर की स्टेटस जानने के लिए वे काफी दिनों से प्रयासरत थे।
समय नहीं मिलने से वे ना तो थाने से एफआईआर की जानकारी ले पा रहे थे और ना ही कोर्ट से।
लेकिन एफआईआर के ऑनलाइन होने की खबर मिलने के बाद उन्होंने मोबाइल पर ही एफआईआर देख कर सारी जानकारियां ले ली है।
वहीं दिल्ली में रहने वाले एमएचनगर सिवान के शेखपुरवा निवासी सोनू कुमार ने बताया कि एक केस के सिलसिले में पता लगाने के लिए उन्हें दिल्ली से सीवान आना था।
और उन्होंने मंगलवार की रिजर्वेशन भी करा रखी थी सिवान आने के लिए।
इसी दौरान सोमवार को ई-पेपर से हिन्दुस्तान सीवान संस्करण पर ऑनलाइन एफआईआर की कॉपी उपलब्ध होने की खबर पढ़ी।
इसके बाद स्टेट क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की वेबसाइट पर जाकर एफआईआर की कॉपी देखी।
जिसमें कही भी उनका नाम नहीं था।
सोनू ने बताया कि उन्होंने अपना रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया है और बहुत ही खुशी का इजहार भी किया।
ऑनलाइन एफआईआर की कॉपी देखने की जानकारी नहीं मिली होती तो नाहक में ही परेशान होना पड़ता।
सिवान शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव रंजन राजू ने इसे पुलिस विभाग का पारदर्शी कदम बताया है।
उन्होंने कहा कि इससे पुलिस व थानों की कार्यशैली में भी पारदर्शिता आएगी।
इसके लिए एसपी एनसी झा को बधाई भी दी गई है।
जिन्होंने थानों और कोर्ट की चक्कर काटने से आमजनों को मुक्ति दिला दी है।
ऐसे देखें ऑनलाइन एफआईआर…….
ऑनलाइन एफआईआर देखने के लिए स्टेट क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की वेबसाइट।
www.http://scrb.bihar.gov.in पर लॉग इन करें।
इसके बाद एससीआरबी बिहार का होम पेज खुल जाएगा।
इसमें ऊपर दिख रहे इनफार्मेशन पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद आपको सर्च एफआईआर का विकल्प चयन करना होगा।
इसके बाद सूबे के किसी भी जिले व थाने का नाम सलेक्ट कर किसी थाने की एफआईआर देखी जा सकती है।
इतना ही नहीं डायरेक्ट गूगल सर्च में एफआईआर बिहार डाल कर भी आप लिंक पर पहुंच सकते हैैं आप।
यहां एफआईआर देखने के तीन विकल्प उपलब्ध हैं।
आप शिकायतकर्ता के नाम से एफआईआर देख सकते हैं।
दूसरे विकल्प से एफआईआर का नबंर देख सकते हैं।
इसके अलावा अभियुक्त के नाम से भी एफआईआर की कॉपी सर्च कर सकते हैं।

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