माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश
दिवाली पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक पटाखा जलाने की अनुमति।
ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर रोक।
केवल लाइसेंसधारी ही पटाखे की बिक्री कर सकता है।
किसी भी धर्म के धार्मिक त्यौहार पर आतिशबाजी पर रोक।
तेज आवाज वाले पटाखों एवं प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर रोक ।
आदेश का पालन नहीं करने पर क्षेत्र के SHO पर अवमानना का केस दर्ज होगा।
सभी त्योहारों और शादी में रात 8 से 10 बजे रात तक इजाजत।
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