रिपोर्ट- राजीव रंजन कुमार ibn24x7news ( सिवान ) बिहार।
छठ पर्व को लेकर सदर अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू। पटाखा की बिक्री व डीजे बजाना प्रतिबंधित किया गया।
जिले में लोक आस्था का महापर्व छठ को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर सदर अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 के सुसंगत धाराओं के तहत निषेधाज्ञा लागू किया गया है।
इसकी जानकारी देते हुए सदर अनुमंडलाधिकारी लोकेश मिश्र ने बताया कि 13 एवं 14 नवंबर को मनाये जाने वाले महापर्व छठ पूजा को लेकर।
इस अवसर पर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आम सूचना के अनुसार पूरे पर्व के दौरान नदी, तालाब, पोखरा के घाटों पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे और भीड़-भाड़ की प्रबल संभावना बनी रहेगी।
जिसको नियंत्रण करने के लिए विशेष प्रशासनिक सतर्कता एवं सजगता बरतने की आवश्यकता है।
भीड़-भाड़ अनियंत्रित होने की स्थिति में विधि व्यवस्था, लोक शांति भंग होने एवं सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।
इस कारण से संपूर्ण सदर अनुमंडल क्षेत्रों मेें धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छठ पर्व के समाप्ति तक निषेधाज्ञा लागू की जाती है।
अनुष्ठान के दौरान पटाखा की बिक्री एवं प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
डीजे, ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि का प्रयोग नहीं होगा।
साथ ही किसी भी व्यक्ति भी को छठ घाटों पर अस्त्र-शस्त्र, लाठी, भाला आदि अन्य घातक उपकरण ले जाने पर पुरी तरह से पाबंदी रहेगी।