Breaking News

अवैध व मिलावटी शराब में लिप्त पाये जाने पर एनएसए के तहत की जाएगी कार्रवाई – जिलाधिकारी

 

रिपोर्ट राम सागर तिवारी IBN NEWS बलरामपुर

शासन द्वारा तय की गई मात्रा के अनुसार ही करें शराब बिक्री – जिलाधिकारी

निर्धारित दुकान के अतिरिक्त अन्य किसी जगह पर शराब की बिक्री पर की जाएगी कार्रवाई – जिलाधिकारी

 

बलरामपुर त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन व होली त्यौहार के दौरान अवैध व मिलावटी शराब बिक्री पूर्णतया प्रतिबंधित किए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जिलाधिकारी बलरामपुर श्रीमती श्रुति द्वारा जनपद के लाइसेंसी शराब विक्रेताओं के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की गई। बैठक में जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा शराब की बिक्री की मात्रा निर्धारित कर दी गई है। देसी शराब एक व्यक्ति को अधिकतम 1 लीटर (5 पौवा), विदेशी मदिरा में एक व्यक्ति को अधिकतम डेढ़ लीटर, बीयर में प्रति व्यक्ति अधिकतम 6 लीटर की बिक्री शराब विक्रेता कर सकते हैं ।इससे अधिक की बिक्री किये जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा अवैध व मिलावटी शराब की बिक्री पर कड़े कानून बना दिए गए हैं यदि कोई अवैध व मिलावटी शराब में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध मृत्युदंड के प्रावधान के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 302 व आबकारी अधिनियम 60 (क) के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि होली त्यौहार के दृष्टिगत होली से 1 दिन पूर्व समस्त दुकाने बंद कर दी जाएंगी
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने समस्त लाइसेंसी शराब विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिया कि तय मात्रा के अनुसार ही शराब की बिक्री की जाए।

जिलाधिकारी ने कहा कि लाइसेंसी शराब विक्रेता अथवा कोई व्यक्ति अवैध व मिलावटी शराब में लिप्त पाया जाता है तो उस पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी तथा अवैध व मिलावटी शराब में लिप्त पाए गए व्यक्ति व उसके पूरे परिवार को ब्लैक लिस्ट करते हुए कभी भी शराब की दुकान का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा । निर्धारित लाइसेंसी दुकान के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर शराब की बिक्री करने पर दुकान का लाइसेंस निरस्त करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिलाधिकारी ने कहा कि समस्त लाइसेंसी शराब विक्रेता स्टॉक रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर मेंटेन रखें औचक निरीक्षण किए जाने पर अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। समस्त रजिस्टर के हर पेज की नंबरिंग अवश्य हो

जिलाधिकारी द्वारा जिला आबकारी अधिकारी व आबकारी निरीक्षक को उप जिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी के साथ अभियान चलाकर लगातार लाइसेंसी शराब की दुकानों का औचक निरीक्षण व अवैध शराब बिक्री के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि लापरवाही पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा

 

इस दौरान अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार शुक्ल, जिला आबकारी अधिकारी राजेश त्रिपाठी, आबकारी निरीक्षक बलरामपुर सदर महेंद्र प्रताप सिंह, आबकारी निरीक्षक तुलसीपुर त्रिवेणी कुमार मौर्य, आबकारी निरीक्षक उतरौला अजीत यादव व अन्य संबंधित/अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे

About IBN NEWS

It's a online news channel.

Check Also

मवई अयोध्या – प्रख्यात सिद्ध पुरुष बाबा नेवलदास की तपोस्थली उमापुर स्थित समाधि की चौखट पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने टेका माथा

  मुदस्सिर हुसैन IBN NEWS अयोध्या – दिनांक 15 अप्रैल 2024 को पटना हाईकोर्ट के …