रिपोर्ट विजय कुमार शर्मा ibn24x7news प,च,बिहार
उक्त बातों की जानकारी देते हुए कुंदन कुमार ,जिला प्रबंधक बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बताया कि तत्कालीन परभारी प्रबंधक गौनाहा जोकि प्रखंड कृषि पदाधिकारी शह प्रभारी एजीएम के रूप में टीपीडीएस गोदाम पर अप्रैल 15 से अक्टूबर 17 तक पदस्थापित थे! इनके द्वारा नवंबर 16 को केवल गोदाम के रजिस्टर का प्रभार अक्टूबर 17 को मात्र 75 क्विंटल( 50 बैग) एम डीए म चावल एवं 150 क्विंटल( 300 थैला ) गेहूं का प्रभार तथा मार्च 19 को गोदाम का संपूर्ण प्रभार धनंजय कुमार ,सहायक प्रबंधक को दिया गया !जुलाई 16 सेअक्टूबर 17 मार्च 19 का प्रभार रिपोर्ट के आधार पर गौनाहा टीपीडीएस गोदाम के माह सितंबर 17 के क्लोजिंग बैलेंस एवं अक्टूबर 17 के ओपनिंग बैलेंस में कमी पाया गया! खदान में हुए कमी के संबंध में रवि कुमार से स्पष्टीकरण का मांग किया गया!
साथ माह जून 17 से सितंबर 17 तक एम डी एम का perforated sheet भी मांगा गया! लेकिन उनके द्वारा जो स्पष्टीकरण का जवाब आया वह अस्पष्ट था !साथ ही वह पत्र ओ पठानी था !जिसमें उल्लेख किया गया था! कि वीडियो क्लिप, एवं ठेकेदार पेमेंट टीसी संलग्न नहीं था! जबकि इस संदर्भ में उक्त एजीएम से स्पष्टीकरण की मांग की गई! लेकिन उन्होंने उपलब्ध नहीं कराया !जबकि तत्कालीन रवि कुमार ,अक्टूबर 17 तक पदस्थापित रहे ,इसलिए कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर एजीएम टीपीडीएस गोदाम पर निम्न प्रकार से खदानों की छाती गमन का आकलन किया गया! खदान क्षति का आकलन मह सितंबर17 और अक्टूबर 17 के परफोर्टेड सीट के आधार पर तथा एमडीएम चावल का आकलन जल्दी , और एमडीएम पंजी के आधार पर किया गया!
बाढ़ से क्षतिग्रस्त अनाज का रिपोर्ट गोदाम के खदान में हुए कमी आर्थिक दर और निम्न प्रकार से मूल्य आकृत किया गया जोकि साक्ष्य के आधार हैं इतना ही नहीं उक्त आरोपी के द्वारा खाद्यान्न जो सरकार की संपत्ति थी ! आपराधिक साजिश के तहत छती किया गया जिससे निगम और सरकार क्षति हुई !साथ ही उक्त खदान के माध्यम से गरीब लाभुकों को मिलना था वह नहीं मिल सका जिससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के नियम में श्री कुमार के द्वारा बाधा उत्पन्न किया गया !
जबकि इस कार्यालय के द्वारा संबंधित पदाधिकारी को निगम के खाते में 1 सप्ताह के अंदर जमा करने खदान छती गवन के लिए स्पष्टीकरण की मांग किया गया! लेकिन एजीएम के द्वारा राशि जमा किया गया ना ही स्पष्टीकरण कार्यालय में प्रस्तुत किया! तत्पश्चात जिला पदाधिकारी के द्वारा तत्कालीन एडीएम रवि कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी, नीलाम वाद एवं प्रपत्र को गठन करने का आदेश दिया गया! तदोपरांत इन पर आपराधिक साजिश के तहत छोटी कर अमानत में खयानत करते हुए निगम सरकार के क्षति पहुंचाने में गौनाहा एमडीएम का और जुलाई 17 सितंबर 17 तक जमा नहीं करने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन में बाधा पहुंचाने तथा दान के लाभ से वंचित रखने नियंत्रित पदाधिकारी के आदेश अवहेलना के लिए तत्कालीन एजीएम पर प्राथमिकी कराया गया है!