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उचित ईलाज हेतु श्री पप्पू यादव जी को अभी सुपौल के वीरपुर जेल से DMCH लाया जा रहा है।

नई गाइडलाइन के साथ नई पाबंदियां भी लागू हो गई है आपको बता दें कि बिहार में लॉकडाउन की अवधि 25 मई तक बढ़ा दी गई है.

ऐसी स्थिति में गाइडलाइन में भी बदलाव हुआ है जैसे शहरी क्षेत्र में जो दुकान है 7:00 से 11:00 खुलते थे अबे सुबह 6:00 बजे से 10:00 बजे तक खुले रहेंगे गांव क्षेत्र की बात कर ली जाए तो सुबह 8:00 से 12:00 बजे तक खुली रहेगी

वहीं फलों की पैकेजिंग को लेकर समय सीमा के अनुसार वह अपना काम कर सकते हैं आरा मिलो को विशेष परिस्थिति में जिला अधिकारी द्वारा अनुमति लेने के बाद ही वह अपना कार्य कर सकते हैं वही शादी समारोह में पहले 50 लोग की अनुमति थी अब 20 लोग ही शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं.

 

उसके लिए भी 3 दिन पहले थाना को सूचित करना होगा सबसे बड़ी बात सामने आई है कि 1000 संविदा चिकित्सकों का जो बहाली था उसमें से 500 का बहाली हो चुका है.

अगले प्रकरण में बचे हुए 500 का बहाली होना है वही बात कर ली जाएगी तो सरकारी अस्पतालों में जहां कोविड-19 सेंटर बना है उनके खाने के लिए समुदाय किचन का व्यवस्था किया जाएगा निजी अस्पताल अगर खाना खिलाने में असमर्थ होते हैं तो सामाजिक कार्यकर्ता का सहयोग ले सकते हैं.

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