देशभर में एक बार फिर कोरोना ने बहुत तेजी से अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है जिसके रोकथाम एवं संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव ने गाइडलाइंस जारी की है जिसमें 25 मार्च से 31 मार्च तक एक से आठ तक के सभी विद्यालयों को बंद करने के साथ-साथ और भी कुछ चीजों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं जो निम्न है.
किसी भी शादी विवाह या जुलूस को आयोजित करने के लिए शासन व प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है
पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम को फिर से क्रियाशील कर दिया गया जिससे लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए निरंतर सावधानी संदेश दिया जाए
सार्वजनिक स्थलों पर ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो इसके लिए पुलिस प्रशासन को आदेश दिए गए हैं
किसी भी जुलूस व सामाजिक आयोजन में 60 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम उम्र के लोगों व बच्चों को प्रतिभाग ना करने दिया जाए।
रिपोर्ट वरुण चौबे IBN News ब्यूरो बलिया