अपराध धारा 3 मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के अंतर्गत दर्ज हुई एफ आई आर
इंदौर दिनांक 18 फरवरी 2021 आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल ने बताया कि शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के क्रम में शहर की सुंदरता के लिए निगम द्वारा विभिन्न स्थानों पर रंग रंगाई पुताई और पेंटिंग चित्रकारी का कार्य किया जा रहा है !परंतु कुछ लोग द्वारा अपने विज्ञापन के लिए दीवारों पर बैनर पोस्टर पंपलेट लगाकर शहर की सुंदरता को खराब किया जा रहा है !
आयुक्त सुश्री पाल द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर अथवा निगम के संदेशों पर बिना अनुमति के यदि किसी के भी द्वारा बैनर फ्लेक्स पोस्टर पंपलेट आदि लगाए जाकर शहर की सुंदरता को प्रभावित करता है और गंदा करता है तो उसके विरुद्ध मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के अंतर्गत एफ आई आर दर्ज कराने के निर्देश उपायुक्त श्रीमती लता अग्रवाल एवं उनकी रिमूवल टीम को दिए गये है !
आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल को शिकायत प्राप्त हुई थी कि लाखों रुपए खर्चा करने के बाद नगर निगम द्वारा माणिकबाग रेलवे और ब्रिज के नीचे रंगाई पुताई का कार्य किया जा रहा है ऐसे में झोलाछाप डॉक्टर और अन्य द्वारा रंगाई पुताई और शहर की सुंदरता को खराब व गंदा करते है , ऐसे विज्ञापन लगाने वालों पर कार्रवाई की जावे!
उक्त शिकायत प्राप्त होने पर आयुक्त द्वारा कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे निर्देश के क्रम में क्रम में रिमूवल सुपरवाइजर श्री सनी पांडे द्वारा डॉ एम हबलानी क्लीनिक त्रिवेणी कंपलेक्स माणिकबाग ब्रिज के नीचे के विरुद्ध संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के अंतर्गत जूनी इंदौर थाना में एफ आई आर दर्ज कराई गई तथा अधीक्षण यंत्री श्री डीआर लोधी और क्षेत्रीय सीएसआई कुलदीप सिंह बागरी द्वारा डॉ हबलानी क्लीनिक के विरुद्ध 3000 का स्पॉट फाइन एवं कार चलाना सीखो के राकेश गोस्वामी वेंकटेश मार्केट माणिकबाग ब्रिज के नीचे के विरुद्ध 2000 का स्पॉट फाइन करने की कार्यवाही की गई!